RBI Bank New Rules 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों, एफडी, लॉकर और सुरक्षित रखरखाव वस्तुओं में नॉमिनी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब एक बैंक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी बनाना संभव होगा, जबकि पहले केवल एक नॉमिनी की अनुमति थी। प्रत्येक नॉमिनी के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत भी ग्राहक तय कर सकता है, जिससे मृत्यु के बाद धन के वितरण में स्पष्टता और विवाद कम होंगे।
नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैंक को ग्राहकों को नॉमिनी सुविधा के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। ग्राहक यदि नॉमिनी नहीं बनवाना चाहते तो उन्हें लिखित रूप में आवेदन करना होगा और बैंक को खाता खोलने से इनकार नहीं कर सकता। नॉमिनी जोड़ने, संशोधित करने या रद्द करने की प्रक्रिया को तीन कार्यदिवसों के भीतर पूरा करना बैंक के लिए जरूरी होगा, साथ ही ग्राहकों को आवेदन की रसीद देनी होगी।
RBI Bank New Rules 2025
नॉमिनी का नामखताबुक, खाता स्टेटमेंट और एफडी रसीद पर ‘Nomination Registered’ के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे बाद में कोई विवाद नहीं होगा। यदि कोई नॉमिनी मृत्यु पूर्व पैसे प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तो उस नॉमिनी की वैधता खत्म हो जाएगी और बैंक आरबीआई के दावे निपटान नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
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RBI ने यह नियम सभी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू किया है। इस नए फ्रेमवर्क का मकसद नॉमिनी प्रक्रिया को पारदर्शी, ग्राहक-केंद्रित और विवादरहित बनाना है।
संक्षेप में, 2025 में:
- एक खाते में 4 नॉमिनी तक बनाए जा सकेंगे।
- नॉमिनी का हिस्सा प्रतिशत निर्धारित किया जा सकेगा।
- नॉमिनी बनाना वैकल्पिक है, लेकिन सुविधा देना अनिवार्य है।
- बैंक को हर नॉमिनी संबंधित आवेदन पर 3 दिन में प्रतिक्रिया देनी होगी।
- नॉमिनी की जानकारी खाते की पुस्तक और स्टेटमेंट में दर्ज होगी।
यह कदम बैंकिंग प्रक्रिया को आसान और विवाद मुक्त बनाने में सहायक होगा।













